अध्याय 2 मुख्य अध्याय 4
सहायता करने के लिए राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास के निर्यात (अलग) के लिए
3,1 राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए, वाणिज्य विभाग की एक तरफ बुलाया एक योजना तैयार की है.

उपयुक्त प्रावधान राज्यों के लिए धन का आवंटन के लिए वाणिज्य विभाग की वार्षिक योजना में कुल निर्यात के दोहरे मानदंडों पर और निर्यात में वृद्धि की दर में किया गया है.

राज्य की सड़कों के बंदरगाहों से उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने जैसे बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, नए राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन के सृजन के औद्योगिक पार्कों की स्थापना इस राशि का उपयोग करेगा / क्षेत्र, मौजूदा क्षेत्रों में आम सुविधाएं बढ़ाने, आधारभूत परियोजनाओं, छोटे बंदरगाहों और jetties, आम रिसनेवाला उपचार सुविधाओं की स्थापना में सहायता, बिजली आपूर्ति और के रूप में किसी अन्य गतिविधि स्थिर वाणिज्य विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जा सकता है के विकास में इक्विटी भागीदारी.

बाजार में प्रवेश पहल (एमएआई)
3,2 बाजार प्रवेश पहल (एमएआई) योजना एक देश है और उत्पाद पर एक तेज ध्यान के साथ मध्यावधि निर्यात संवर्धन के प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

इस वित्तीय सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार संघों, एजेंसियां राज्य सरकारों, भारतीय मिशनों विदेशों में वाणिज्यिक और अन्य संस्थाओं के लिए पात्र के रूप में समय समय पर, से अधिसूचित किया जा सकता उपलब्ध है.

गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला के एमएआई स्कीम के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है. ये, शोरूम की स्थापना / गोदाम बाजार अध्ययन में शामिल हैं, की बिक्री संवर्धन अभियान, अंतरराष्ट्रीय विभागीय भंडार, प्रचार अभियानों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, ब्रांड पदोन्नति, इंजीनियरिंग उत्पादों आदि इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन के लिए औषधियों और परीक्षण शुल्क के लिए पंजीकरण शुल्क गतिविधियों सरकार 25% की कुल लागत के 100% करने के आधार पर से लेकर से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं गतिविधि और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विस्तृत दिशा निर्देश में संकेत दिया. इस दिशा निर्देशों का पूरा पाठ http://commerce.nic.in पर देखा जा सकता है.

विपणन विकास सहायता (एमडीए)
3.2.1 इस विपणन विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के निर्यात संवर्धन गतिविधियों निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार संघों द्वारा एक नियमित आधार पर हर साल लागू की एक सीमा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

1 अप्रैल, 2004 एमडीए के अंतर्गत सहायता से प्रभाव से संशोधित एमडीए दिशा निर्देशों के अनुसार वार्षिक निर्यात कारोबार तक 5 करोड़ रुपए से निर्यातकों के लिए उपलब्ध है.

ये विदेश या भारत में, निर्यात संवर्धन सेमिनार, आदि को पूरा व्यापार मेलों और क्रेता बिक्रेता में भागीदारी को शामिल

अगर वे देश के लिए एक लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, आसियान देशों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे चार फोकस क्षेत्रों में यात्रा इसके अलावा, व्यापार मेलों में भागीदारी और विदेश यात्रा अनुदान के लिए सहायता ऐसे निर्यातकों के लिए उपलब्ध है.

यात्रा अनुदान के बिना वित्तीय सहायता व्यापार मेलों, आदि में भागीदारी, अन्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है.

व्यापार के लिए संबंधित मामलों कानूनी खर्च बैठक
3.2.1.1 वित्तीय सहायता योग्य निर्यातकों को कानूनी खर्च संबंधित मामलों व्यापार से संबंधित की लागत को पूरा करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की सिफारिश पर प्रदान की जाएगी.
शहरों में निर्यात उत्कृष्टता की
3,3 विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में शहरों की संख्या गतिशील औद्योगिक समूहों खूबसूरत भारत का निर्यात करने के लिए योगदान के रूप में उभरा है. इन औद्योगिक समूहों के लिए अपनी क्षमता और उन्हें सक्रिय करने के उच्च मूल्य श्रृंखला में स्थानांतरित करने के लिए और नए बाजार का दोहन करने के लिए अधिकतम एक दृष्टि से मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक है.

चयनित शहरों रुपए के सामान का उत्पादन. 1000 करोड़ रुपये या अधिक शहरों निर्यात के रूप में निर्यात में वृद्धि के लिए क्षमता के आधार पर उत्कृष्टता अधिसूचित किया जाएगा. नगरों निर्यात उत्कृष्टता की हालांकि इस हथकरघा, हस्तकला, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र, दहलीज सीमा में करने के लिए 250 करोड़ रुपये होगा.

इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाताओं को ईपीसीजी स्कीम की सुविधा के लिए हकदार होगा.

इकाइयों की मान्यता प्राप्त संघों केंद्रित तकनीकी सेवा बनाने के लिए बाजार का प्रवेश पहल योजना के अंतर्गत राशि का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा.

इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों की सहायता के लिए प्राथमिकता प्राप्त करेंगे अलग योजना से महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के अंतराल पहचान सुधार.

निर्यात उत्कृष्टता की अधिसूचित कस्बों परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध हैं.

ब्रांड प्रमोशन और गुणवत्ता
3.4.1 केन्द्र सरकार ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते निर्माताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहित करना है. केन्द्र सरकार और गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और व्यापार और उद्योग के लिए सहायता प्रदान करेगा.
टेस्ट सदनों
3.4.2 आदेश में सममूल्य पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ उन्हें लाने के लिए केन्द्र सरकार के आधुनिकीकरण और परीक्षण घरों और प्रयोगशालाओं के उन्नयन में सहायता करेगा.
गुणवत्ता शिकायतें / विवाद
3.4.3 क्षेत्रीय उप समिति गुणवत्ता शिकायत (RSCQC) के विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गुणवत्ता विदेशी खरीदारों से प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा स्थापित हुए. सामान्य में विशेष रूप से गुणवत्ता शिकायतों के निपटान के लिए दिशा निर्देश, है, और ऐसे अन्य शिकायतें, परिशिष्ट में दिया जाता है-37 पुस्तिका (Vol.1) के.
व्यापार विवाद को प्रभावित व्यापार संबंध
3.4.4 अगर यह महानिदेशक विदेश व्यापार के ध्यान में आते हैं या फिर उन्होंने कहा कि एक निर्यात या आयात एक तरीके से किया गया है पर विश्वास करने का कारण है कि
(i) गंभीरता से भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए किसी भी विदेशी देश के साथ प्रतिकूल है, या
(ii) गंभीरता अन्य व्यक्तियों के निर्यात या आयात में लगे के हितों के विपरीत है;
(iii) देश की बदनामी लाया है;
विदेश व्यापार महानिदेशक ने निर्यातक या आयातक अनुसार इस अधिनियम के नियम और आदेश के उपबंधों के साथ संबंध के विरुद्ध इस आधार पर और इस नीति बनाई कार्रवाई हो सकती है.
सितारा निर्यात सदनों
सितारा निर्यात घराना
3.5.1 व्यापारी के साथ ही निर्माता निर्यातकों, सेवा प्रदाता, निर्यात अभिमुख इकाइयों (ईओयू) और इकाइयों विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित, कृषि निर्यात जोन (AEZ है), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (EHTPs), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (BTPs) सितारा निर्यात सदनों के रूप में स्थिति के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे.
स्तर श्रेणी
3.5.2 आवेदक अपने कुल एफओबी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा / के दौरान निर्यात निष्पादन के लिए इस अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों मौजूदा.:
श्रेणी प्रदर्शन रुपये () में
एक सितारा निर्यात घराना 15 करोड़ रुपए
दो सितारा निर्यात घराना 100 करोड़ रुपये
तीन सितारा निर्यात घराना 500 करोड़ रुपये
चार सितारा निर्यात घराना 1500 करोड़ रुपए
पांच सितारा निर्यात घराना 5000 करोड़ रुपए
नोट: 1 लघु उद्योग इकाइयों में / टिनी क्षेत्र / कॉटेज सेक्टर इकाइयों KVICs / KVIBs, इकाइयों पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर, इकाइयों / हस्तशिल्प / हाथ या रेशम कालीनों knotted, निर्यातकों लैटिन में देशों को निर्यात हथकरघा निर्यात में स्थित के साथ पंजीकृत अमेरिका / सीआईएस / उप सहारा अफ्रीका परिशिष्ट के रूप में सूचीबद्ध-17C, इकाइयां आईएसओ 9000 (श्रृंखला) / आईएसओ 14000 (श्रृंखला) / WHOGMP / एचएसीसीपी / एसईआईसीएमएम स्तर द्वितीय और इसके बाद के संस्करण की स्थिति एजेंसियों परिशिष्ट में सूचीबद्ध-28A द्वारा प्रदान की हैं, सेवाओं और कृषि उत्पादों के निर्यात के निर्यात के निर्यात सितारा निर्यात सभा का दर्जा देने के लिए बनाया का दोहरा महत्व के लिए हकदार होगा.
2. निर्यात पुनः पर बनाया-निर्यात आधार पर मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए की गिनती नहीं की जाएगी.
3. निर्यात एक लिमिटेड कंपनी की एक सहायक कंपनी द्वारा बनाई गई मान्यता के प्रयोजन के लिए सीमित कंपनी के निर्यात निष्पादन की दिशा में सिर्फ अगर सीमित कंपनी बहुमत हिस्सेदारी की सहायक कंपनी में पकड़े है गिना जाएगा.
विशेषाधिकार
3.5.2.1 एक सितारा निर्यात हाउस में निम्नलिखित सुविधाओं के लिए योग्य होगा:
i) लाइसेंस / प्रमाणपत्र / अनुमतियाँ और दोनों आयात और आत्म घोषणा के आधार पर निर्यात के लिए सीमा शुल्क मंजूरी.
ii) इनपुट के स्थिरीकरण प्राथमिकता पर आउटपुट मानदंडों 60 दिनों के भीतर;
iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों का अनिवार्य बातचीत से छूट. इस प्रेषण बहरहाल, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जा करने के लिए जारी रहेगा;
iv) ईईएफसी में विदेशी मुद्रा का 100% प्रतिधारण खाते;
v) 360 दिनों के लिए 180 दिनों से सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि में संवर्धन.
vi) हकदारी विचार के लिए लक्ष्य प्लस योजना के अंतर्गत
vii) बैंक गारंटी की योजनाओं में इस नीति के अंतर्गत furnishing से छूट.
वैधता अवधि
3.5.3 सब स्थिति प्रमाणपत्र जारी या को या उसके बाद 01/09/2004 1 अप्रैल जिसके दौरान ऐसी मान्यता के अनुदान के लिए आवेदन 31 मार्च, 2009 तक कर दिया है कि लाइसेंस वर्ष की, से मान्य होगा नवीकरण जब तक अन्यथा निर्दिष्ट. इस तरह के प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की समाप्ति पर पुस्तिका (Vol.1) के रूप में निर्धारित अवधि के भीतर किए जाने की आवश्यकता होगी. इस अवधि के दौरान इस स्टार निर्यात घर सामान्य सुविधाएं और लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा ने कहा.
सेवा निर्यात
सेवा निर्यात
3.6.1 सेवाएँ सभी 161 tradable सेवाओं के सामान्य व्यापार समझौते पर सेवा में जहां ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त है अंतर्गत कवर शामिल है. सेवाओं की एक सूची परिशिष्ट में दिया जाता है-36 पुस्तिका (Vol.1) के. इस नीति के सभी प्रावधानों mutatis लागू नहीं होगी जब तक अन्यथा निर्दिष्ट के रूप में वे माल के लिए, आवेदन सेवाओं का निर्यात करने के लिए mutandi.
सेवा निर्यातकों फेडरेशन भारतीय निर्यातकों के संगठन के साथ स्वयं को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक हैं. हालांकि, सॉफ्टवेयर निर्यातकों इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के साथ स्वयं को रजिस्टर करेगा.
निर्यात संवर्धन परिषद की सेवा के लिए
3.6.2 आदेश में स्थापित किया जाएगा उचित दिशा निर्देशन और सेवा क्षेत्र, एक अनन्य निर्यात संवर्धन परिषद की सेवा के लिए करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए.
इस सेवा निर्यात संवर्धन परिषद करेगा:
(i) मुख्य बाजारों में महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए मानचित्र अवसरों और विकसित सामरिक बाजार पहुंच कार्यक्रम मैट्रिक्स के प्रत्येक घटक के लिए.
(ii) सह गहन ब्रांड निर्माण और लक्ष्य बाजार में विपणन कार्यक्रम उपक्रम में क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ ordinate.
(iii) नीतियों, प्रक्रिया और द्विपक्षीय के संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप करें / बहुपक्षीय मुद्दों, सह में समन्वय सेवा उद्योग की मान्यता नोडल निकायों के साथ.
आम सुविधा
3.6.3 सरकार घर द्वारा उपयोग के लिए आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना का विकास होगा, इंजीनियरिंग और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सेवा प्रदाताओं, डिजाइन, मल्टी मीडिया आपरेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आदि, राज्य और जिला स्तर के शहरों में, एक विशाल में आकर्षित करने के लिए आधारित घर की भीड़ को सेवा निर्यात क्षेत्र में पेशेवरों आधारित.
सेवित तक भारत की योजना
उद्देश्य
3.6.4.1 इस उद्देश्य के रूप में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि दर में तेजी के लिए एक शक्तिशाली और 'अद्वितीय तुरंत पहचान लिया और दुनिया का सम्मान इंडिया' ब्रांड से सेवित बनाने के लिए है.
पात्रता
3.6.4.2 जो कुल विदेशी मुद्रा की पूर्ववर्ती या चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 रु लाख की कमाई है सभी सेवा प्रदाताओं को एक कर्तव्य ऋण पात्रता के लिए अर्हता प्राप्त करने के पात्र होंगे.
जो कुल विदेशी मुद्रा में पिछले वित्तीय वर्ष में Rs.5 लाख होगी मापदंड अर्जित सेवा प्रदाता हो, व्यक्तियों के लिए.
पात्रता
3.6.4.3 सभी सेवा प्रदाताओं (होटल और रेस्तरां के अलावा) शुल्क क्रेडिट बराबर करने के लिए विदेशी मुद्रा का 10% करने के लिए उनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित की हकदार होंगी अन्य.
होटल एंड रेस्टोरेंट
3.6.4.4 होटल एक सितारा और उससे ऊपर के (प्रबंधित होटल और विरासत होटल) पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित है, और पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत में अन्य सेवा प्रदाताओं सहित, शुल्क क्रेडिट के लिए बराबर के 5% की हकदार होंगी विदेशी विनिमय उनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित किया.
खड़े हो जाओ अकेले रेस्तरां शुल्क क्रेडिट बराबर करने के लिए विदेशी मुद्रा का 20% करने के लिए उनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित की हकदार होगी.
ध्यान दें: एक और दो सितारा होटल और स्टैंड के मामले अकेले रेस्तरां, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और स्रोतों के माध्यम के रूप में केवल खाते में कर्तव्य ऋण पात्रता की संगणना के प्रयोजनों के लिए इस योजना के तहत लिया जाएगा अधिसूचित किया जा सकता है अर्जित विमर्श में.
आयात अनुमति
3.6.4.5 ड्यूटी ऋण पात्रता पुर्जों सहित किसी भी पूंजीगत वस्तुओं, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यह कारोबार के अपने मुख्य लाइन का एक हिस्सा है प्रदान की.
होटल के मामले में और खड़े अकेले रेस्तरां, कर्तव्य ऋण पात्रता भी खाद्य पदार्थों और मादक पेय पदार्थों के आयात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
शराब न Transferability
3.6.4.6 यह पात्रता और माल गैर हस्तांतरणीय जाएगा आयातित.
हेल्थकेयर व शिक्षा
3.6.4.7 आदेश में दुनिया के लिए हेल्थकेयर और शैक्षिक संस्थानों को सक्षम करने के लिए--के वर्ग राज्य को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, इन क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं, अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए, के रूप में शुल्क क्रेडिट समकक्ष करने के लिए विदेशी मुद्रा का 10% के द्वारा अर्जित की हकदार होंगी उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में.
(i) हेल्थकेयर संस्थानों के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार मात्रा चिकित्सा उपचार, सर्जरी, परीक्षण, परामर्श और स्वास्थ्य देखभाल की संस्था द्वारा प्रदान के माध्यम से अर्जित शामिल है.
(ii) शैक्षिक संस्थाओं के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार मात्रा में पाठ्यक्रम और परामर्श संस्था द्वारा प्रदान के माध्यम से अर्जित शामिल है.
(iii) या तो मामले में, यह इक्विटी भागीदारी, दान आदि सहित किसी अन्य स्रोत के माध्यम से विदेशी मुद्रा विप्रेषणों शामिल नहीं होगा
(iv) इस पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं के कर्तव्य के तहत मुक्त एनटाइटेलमेंट आयात के स्वास्थ्य या शैक्षिक संस्थाओं का संबंध की गतिविधियों के साथ एक संबंध होगा.
विशेष उपबंध
3.6.4.8 सरकार ने वर्ग दिखाना या जो एंटाइटेलमेंट की भी पात्रता या के calcultion के लिए पात्र नहीं होगा सेवा निर्यात का प्रकार समय पर जनहित में सही समय से निर्दिष्ट करने के लिए सुरक्षित रखता है.
इसी प्रकार, सरकार ने मई बार भी जो आयात के लिए शुल्क मुक्त एनटाइटेलमेंट प्रमाणपत्र इस योजना के तहत जारी किए तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सामान को सूचित करने के लिए समय से.
लक्ष्य से PLUS योजना
लक्ष्य से PLUS योजना
3.7.1 इस योजना का उद्देश्य पुरस्कृत सितारा निर्यात सदनों द्वारा जो निर्यात में भारी वृद्धि दर हासिल की है निर्यात में वृद्धि दर में तेजी के लिए है. उच्च निष्पादन सितारा निर्यात सदनों एक कर्तव्य क्रेडिट वृद्धिशील निर्यात काफी सामान्य वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य 2004-05 के लिए निर्धारित (चूँकि निर्धारित से अधिक पर आधारित के लिए हकदार होगा 16%, पुरस्कार के लिए योग्यता के लिए प्रदर्शन के निचले सीमा पर है pegged है चालू वर्ष के लिए 20%.).
पात्रता मानदंड
3.7.2 सभी सितारा निर्यात सदनों (जैसा स्तर धारकों सहित एक्जिम नीति 2002-07 के पैरा 3.7.2.1 में परिभाषित) जो पिछले लाइसेंस वर्ष में विचार के लिए लक्ष्य प्लस के अंतर्गत पात्र हैं 10 करोड़ रुपये से मुक्त विदेशी मुद्रा में एक न्यूनतम निर्यात कारोबार किया है योजना.
पात्रता
3.7.3 इस योजना के तहत पात्रता के लाइसेंस पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में निर्यात लाइसेंस के एफओबी मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत वृद्धि पर, जैसा कि नीचे प्रासंगिक होगा:
प्रतिशत वृद्धि वृद्धि ड्यूटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट (वृद्धिशील के विकास का एक% के रूप में)
20% और लेकिन ऊपर से नीचे 25% 5%
25% या इसके बाद के संस्करण पर 100% नीचे 10%
100% है और इसके बाद के संस्करण 15% 100% () की
नोट: (1) बढ़ा वृद्धि 100% से परे कर्तव्य ऋण पात्रता की संगणना के लिए योग्य नहीं होगा.
(2) इस योजना के उद्देश्य के लिए, निर्यात निष्पादन करने के लिए या तबादला किसी अन्य निर्यातक से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. तीसरे पक्ष के निर्यात के मामले में, समर्थन निर्माता का नाम / निर्माता निर्यातक घोषित किया जाएगा.
(3) निर्यातकों, लेकिन एक ही उत्पाद के निर्यात के संबंध / एस में दोनों विकल्प के लक्ष्य प्लस स्कीम के तहत या तो या Vishesh कृषि Upaj योजना के तहत लाभ के लिए लागू करने के लिए नहीं होगा प्रदान की है कि पैरा 3.7.3 के तहत कुल पात्र निर्यात खाते में प्रतिशत वृद्धि वृद्धि पर शुल्क क्रेडिट एनटाइटेलमेंट कंप्यूटिंग के लिए पात्र निर्यात जिस पर लाभ के तहत दावा किया है कि राशि से कम पर आ जाएगी लिया होगा कि पात्रता की गणना में पैरा 3.8.2.
(4) मुफ्त शिपिंग बिल सत्यापित तहत निर्यात और सीमा शुल्क और रत्न और आभूषण से प्रमाणीकृत शिपिंग बिल पर निर्यात पैरा 3.7.5 के तहत निर्दिष्ट छोड़कर, लाभ के लिए लक्ष्य प्लस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे सहित सभी निर्यात करता है.
आवेदक कंपनी
3.7.4 जो सितारा निर्यात सदनों के साथ ही एक कंपनी समूह का हिस्सा हैं कंपनियां एक विकल्प के रूप में एक समूह एक पूरे के रूप में समूह के कारोबार में वृद्धि के आधार पर या तो एक व्यक्ति या कंपनी के रूप में लागू करने के लिए होगा. इस योजना के समूह कंपनी 'के रूप में अध्याय 9 में दी लागू हो जाएगा की परिभाषा के उद्देश्य (के लिए. इसके अलावा, इस समूह के केवल ऐसी कंपनियों के रूप में सितारा निर्यात सदनों विचार किया जाएगा) हैं.
यदि एक समूह कंपनी चुन लेगा एक या उसके व्यक्तिगत सितारा निर्यात हाउस कंपनियों के अधिक के निर्यात पर, पात्रता की गणना की जाएगी लाइसेंस चालू वर्ष में पिछले वर्ष है और लाइसेंस के दौरान आवेदक कंपनी का निर्यात निष्पादन के आधार पर विचार कर लागू करने के लिए. ऐसा नहीं है कि मौजूदा लाइसेंस वर्ष के दौरान समूह के सभी सितारा निर्यात हाउस कंपनियों के समायोजित निर्यात निष्पादन पिछले लाइसेंस वर्ष में समूह के सभी सितारा निर्यात हाउस कंपनियों की संयुक्त प्रदर्शन से नीचे गिर नहीं है आवश्यक होगा.
मामले में इस समूह के समूह के कारोबार में समग्र विकास के आधार पर लागू करने के लिए चुन लेगा () के समूह के सितारा निर्यात हाउस कंपनियों के सभी की ओर से एक आवेदन फाइल मई कोई एक सभी सितारा निर्यात हाउस कंपनियों का कारोबार अर्थात इस समूह का सितारा निर्यात हाउस कंपनियों.
3.7.5 निम्नलिखित निर्यात खाते में निर्यात निष्पादन की गणना के लिए ले जाया नहीं किया जाएगा या एंटाइटेलमेंट की संगणना के लिए इस योजना के तहत:
(एक) आयातित माल पैरा 2.35 के विदेश व्यापार नीति बदलना या निर्यात के माध्यम से बनाया के अंतर्गत कवर का निर्यात.
(ख) इकाइयों / EOU / ईएचटीपी / एसटीपीआई / BTP योजनाओं या उत्पादों उनके द्वारा निर्मित और डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात एसईजेड के अंतर्गत परिचालन के निर्यात कारोबार
(ग) डीम्ड निर्यात (तब भी जब भुगतान भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा और ईईएफसी खाते से किया जाता है) प्राप्त कर रहे हैं.
(घ) सेवा निर्यात
(ई) किसी न किसी तरह, काटा हुआ और अर्ध पॉलिश हीरे और अन्य कीमती पत्थरों
(च) सोना, चांदी, किसी भी रूप में प्लैटिनम और अन्य कीमती धातुओं, सादे गहने सहित क्या है. Studded आभूषण और किसी भी वस्तु की लेकिन निर्यात के रूप में समय समय पर इस योजना के तहत पात्रता के लिए गिना जाएगा अधिसूचित किया जा सकता है.
(छ) निर्यात निष्पादन एक निर्यातक ने एक और निर्यातक की ओर से बनाया है.
आयात अनुमति
3.7.6 कर्तव्य क्रेडिट कोई निविष्टियां, पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं, कार्यालय उपकरण, व्यावसायिक उपकरण और कार्यालय फर्नीचर के आयात के लिए ही प्रदान किया जा सकता है आज़ादी आईटीसी (एच एस) के तहत, अपने स्वयं के उपयोग के लिए देश में लाने योग्य है या निर्माताओं के समर्थन के रूप में परिशिष्ट में घोषित 17 डी.
आईटीसी के अलावा 24 (एच एस) के लिए कृषि उत्पादों अध्याय 1 में सूचीबद्ध के रूप में समय समय पर, आयात के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत से अधिसूचित किया जा सकता है.
Cenvat / वापसी
3.7.7 अतिरिक्त सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क के माध्यम से या नकद में लक्ष्य प्लस के तहत भुगतान किया CENVAT क्रेडिट या डेबिट शुल्क वापसी के नियमों के राजस्व विभाग द्वारा तैयार प्रतिशत के रूप में समायोजित किया जाएगा.
विशेष प्रावधान
3.7.8 सरकार ने जो वृद्धिशील विकास की गणना के लिए पात्र नहीं होगा निर्यात और निर्यात उत्पादों के वर्ग दिखाना / एनटाइटेलमेंट समय पर जनहित में सही है, समय से निर्दिष्ट करने के लिए सुरक्षित रखता है.
इसी प्रकार, सरकार ने समय समय पर से भी माल के आयात के लिए जो कर्तव्य ऋण पात्रता प्रमाणपत्र इस योजना के तहत जारी किए तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सूची, सूचित कर सकते हैं.
VISHESH कृषि UPAJ योजना (विशेष कृषि उपज योजना)
उद्देश्य
3.8.1 इस योजना का उद्देश्य फल, सब्जियां, फूल, लघु वन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, और उनके मान, इस तरह के उत्पादों के निर्यातकों incentivising द्वारा उत्पादों जोड़ा.
पात्रता
3.8.2 इस तरह के उत्पादों के निर्यातकों शुल्क क्रेडिट शेयर समकक्ष लाइसेंस के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल, 2004 से शुरू करने के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य के 5% की हकदार होंगी. इस पत्रक और आइटम उसके खिलाफ आयातित आज़ादी अन्तरणीय होगा.
आयात अनुमति
3.8.3 कर्तव्य क्रेडिट इनपुट या पूंजी माल सहित माल के आयात के लिए, के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, एक ही प्रदान किया जा सकता है आज़ादी आईटीसी (एच एस) के तहत देश में लाने योग्य है.
एक बंदरगाह निर्यात के बंदरगाह के अलावा अन्य से आयात की शर्तें और अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी की शर्तों के अनुसार TRA सुविधा के तहत अनुमति दी जाएगी.
Cenvat / वापसी
3.8.4 अतिरिक्त सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क के माध्यम से या नकद में Vishesh कृषि Upaj योजना के तहत भुगतान किया CENVAT क्रेडिट या डेबिट शुल्क वापसी नियमों के राजस्व विभाग द्वारा तैयार प्रतिशत के रूप में समायोजित किया जाएगा.
विशेष प्रावधान
3.8.5 सरकार ने सार्वजनिक हित में सही है, समय से जो पात्रता की गणना के लिए पात्र नहीं होगा निर्यात उत्पादों समय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए सुरक्षित रखता है.
अध्याय 2 मुख्य अध्याय 4