बोर्ड व्यापार »अध्याय 1C की
| अध्याय 1b | मुख्य | अध्याय 2 | |||
| बोर्ड व्यापार के | |||||||||||||
| 1C.1 | बोर्ड व्यापार के पुर्नोत्थान किया जाएगा और प्रासंगिक मुद्दों को विदेश व्यापार नीति के साथ जुड़ा पर सरकार को सलाह देने में एक स्पष्ट और गतिशील भूमिका दी. इस बोर्ड के व्यापार और सरकार के बीच बातचीत का एक सतत प्रक्रिया है ताकि भारत का निर्यात बढ़ाने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा. | ||||||||||||
| संदर्भ की शर्तें | |||||||||||||
| 1C.2 | बोर्ड व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों होगा: | ||||||||||||
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| संघटन | |||||||||||||
| 1C.3 | सरकार ने राष्ट्रपति को बोर्ड के व्यापार के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या व्यापार नीति पर विशेषज्ञ नियुक्त करेगा. सरकार ने भी जिसे कम से कम 10 की व्यापार नीति के विशेषज्ञ होंगे 25 व्यक्तियों, मनोनीत करेगा. इसके अलावा, अध्यक्षों मान्यता निर्यात संवर्धन परिषदों और राष्ट्रपति या सचिव के जनरल राष्ट्रीय वाणिज्य के पूर्व जाएगा officio सदस्य. | ||||||||||||
| बैठकें | |||||||||||||
| 1C.4 | बोर्ड में कम से कम एक बार हर तिमाही और सरकार को मुद्दों के संदर्भ में अपने पदों से संबंधित सिफारिशों पर बना मिलेंगे. | ||||||||||||
| उप समिति | |||||||||||||
| 1C.5 | बोर्ड व्यापार की शक्ति उप स्थापित करने के लिए समितियों और सह करना होगा इन करने के लिए विशेषज्ञों को चुनना है, विशिष्ट क्षेत्रों और उद्देश्यों पर सिफारिशें करने के लिए. | ||||||||||||
| सचिवालय और बजट के प्रमुख | |||||||||||||
| 1C.6 | बोर्ड व्यापार का होगा एक सचिवालय और बजट के प्रमुख और वाणिज्य विभाग द्वारा सेवित किया जाएगा. | ||||||||||||
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