मुख्य अध्याय 1b
प्रस्तावना
1,1

व्यापक रूपरेखा बाहर की प्रस्तावना मंत्र और विदेश व्यापार नीति का अभिन्न अंग है.

अवधि
1,2

शक्तियों का अभ्यास में धारा 5 के विदेश व्यापार के (विकास और नियमन अधिनियम), 1992 के अंतर्गत प्रदत्त (संख्या 22 के 1992), केन्द्रीय सरकार ने इस अवधि 2004-2009 नीति निर्यात और आयात करने के लिए विदेश व्यापार नीति अधिसूचित 2002-2007 की अवधि के लिए, के रूप में संशोधित. यह नीति लागू 1 सितम्बर, 2004 से प्रभावी है और आ जाएगा बल तक 31 मार्च 2009, में रहेंगे, जब तक के रूप में अलग से उल्लेख किया.

संशोधन
1,3

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक हित में सही शक्तियों के अभ्यास में इस नीति को कोई संशोधन करने के लिए धारा द्वारा सम्मानित-5 इस अधिनियम के सुरक्षित रखता है. इस तरह के संशोधन के एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित के माध्यम से किया जाएगा.

संक्रमणकालीन प्रबंध
1,4

कोई भी सूचना या बनाया सार्वजनिक नोटिस जारी किया है या कुछ और यह पिछले निर्यात के अंतर्गत / आयात नीतियों, और बल में इस नीति के प्रारंभ से ठीक पहले किया, यहां तक कि वे इस नीति के उपबंधों से असंगत नहीं होगा, बल में होना करने के लिए जारी और, जारी या इस नीति के तहत किया किया गया है करने के लिए नहीं समझी जाएगी.

लाइसेंस, प्रमाण पत्र और अनुमतियाँ इस नीति के प्रारंभ होने से पहले जारी किए उद्देश्य है और जब तक अन्यथा निर्धारित की गई है जिसके लिए इस तरह के लाइसेंस, प्रमाणपत्र या अनुमति जारी की गई अवधि के लिए मान्य होने के लिए जारी करेगा.

1,5

जब तक अन्यथा निर्धारित की गई है कि निर्यात या आयात की शिपमेंट है प्रदान मामले में एक निर्यात या आयात कि आज़ादी इस नीति के तहत बाद में कोई प्रतिबंध या विनियमन, ऐसी निर्यात या आयात करने के लिए अधीन है आमतौर पर इस तरह के प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद अनुमति होगी, की अनुमति दी है ऋण का एक बेबदल पत्र ऐसे प्रतिबंध के लागू होने की तिथि से पहले की स्थापना के मूल वैधता के अंदर कर दिया.

मुख्य अध्याय 1b